महिदपुर पहुंचे कलेक्टर-एसपी, घटनास्थल का लिया जायजा, फलेग मार्च भी निकाला
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ujjain @ उज्जैन जिले के महिदपुर में लगातार दो दिनों के विवाद के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। उज्जैन कलेक्टर शशांक मिश्र और पुलिस अधिक्षक सचिन अतुलकर आज महिदपुर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। कलेक्टर मिश्र ने बताया कि सभी धारा 144 का पालन करें और शांति बनाए रखें। हम स्थिति पर नियंत्रण रखें हुए है। जबकि एसपी सचिन अतुलकर ने कहा कि 6 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है। जिसमें 100 से ज्यादा लोग आरोपी है। महिदपुर में भारी बल तैनात है। उपद्रव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद शाम को पुलिस द्वारा शहर में एक मार्च पास्ट भी निकाला गया। जिसके भारी पुलिस बल मौजुद रहा।
महिदपुर में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
उज्जैन जिले के महिदपुर नगर में 14 मार्च को दो गुटों के बीच हुए विवाद के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी। नगर में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये महिदपुर नगर सीमा क्षेत्र में लोगों को एकत्रित होने एवं अस्त्र-शस्त्र, घात हथियार लेकर चलने, सोशल मीडिया का दुरूपयोग करने आदि पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144(1) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ.आरपी तिवारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ.आरपी तिवारी ने अपने प्रतिबंधात्मक आदेश में निर्देश दिये हैं कि महिदपुर नगर की सीमा अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों, मार्गों पर चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आवागमन करने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अस्त्र-शस्त्र, घातक हथियार, कांच की बोतल, लाठी, डंडा, पत्थर आदि लेकर चलना प्रतिबंधित किया है। आदेश के मुताबिक किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, सार्वजनिक समारोह आदि का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। वाट्सअप एप एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ सन्देश, किसी पक्ष या व्यक्ति की भावनाओं को आघात पहुंचाने, धार्मिक उन्माद फैलाने, अफवाह फैलाने वाले सन्देशों का प्रकाशन एवं सम्प्रेषण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का सार्वजनिक स्थल पर उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
ड्यूटी पर लगे शासकीय, पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों पर उपरोक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एकपक्षीय पारित किया है। कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति, आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144(5) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश आज 15 मार्च से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
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