महिदपुर रोड में 1 जून से खुलेगा बाजार, लेफ्ट राइट पद्धति के तहत खोली जा सकेगी दुकान उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

Yogendra singh Shakya/Mahidpal singh
Mahidpur Road @ महिदपुर रोड के पोरवाल धर्मशाला में अनलॉक को लेकर तहसीलदार विनोद शर्मा ने सभी व्यापारी बंधुओं को नियमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 1 जून 2021 से 15 जून 2021 तक की अवधि के लिए नवीन व्यवस्था लागू की गई है।

गोगापुर महिदपुर रोड की समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान जैसे किराना दुकानें, कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी, कटलरी,आटा चक्की, सैलून, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल दुकान, रेस्टोरेंट आदि प्रातः 6.00 से साय 6.00 बजे तक 50 प्रतिशत ही खुले रहेंगे। इसमें खुलने का क्रम एक दिन छोड़कर रहेगा। महिदपुर सिटी रोड से स्टेशन रोड, स्टेशन रोड से ताल रोड तक गोगापुर पेट्रोल पंप से ताल रोड पेट्रोल पंप, बपैया मार्ग तक राम मंदिर की तरफ से राइट साइड की दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलेगी। इसके अलावा महिदपुर सिटी रोड़ से स्टेशन रोड स्टेशन रोड से ताल रोड तक डाक बंगला नागदा रोड से ताल रोड चौकी तक की तरफ लेफ्ट साइड की दुकानें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुली रहेगी।

फल फ्रूट सब्जी वाले प्रतिदिन सिर्फ ठेला गाड़ी से समय प्रातः 6.00 से 6.00 तक फेरी लगाकर व्यवसाय करेंगे तथा दुकान लगाकर एक जगह कोई भी खड़े रहकर विक्रय नहीं करेंगे।
सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी, खाद्य बीज, कृषि यंत्र की दुकानें, पशु आहर की दुकानें प्रत्येक दिवस खुली रह सकेगी। इन दुकानों में कृषि संबंधित सामग्री के अलावा अन्य सामग्री का विक्रय किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। अगर ऐसी सामग्री विक्रय किया जाना पाया जाता है तो कार्यवाही की जावेगी।

डेयरी दूध की दुकान प्रतिदिन प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक तथा साय 6.00 से 8.00 बजे तक खोली जा कर केवल दूध विक्रय किया जा सकेगा।

अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों की अनुमति रहेगी और विवाह समारोह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के सहायता आयोजन की अनुमति रहेगी। आयोजन के पूर्व आयोजक को संबंधित पुलिस थाने में अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा तथा सामाजिक दूरी का पालन, हैंड वॉश, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो तथा सभी को मास्क लगाना आवश्यक रहेगा।

प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। जो कि शनिवार रात्रि 8.00 बजे से सोमवार प्रातः 6.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

सभी सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन हाट बाजार मेले स्कूल.कॉलेज शैक्षणिक कोचिंग संस्थान सिनेमाघर शॉपिंग मॉल पिकनिक स्पॉट प्रतिबंधित रहेंगे।

समस्त दुकानदार व व्यवसायियों को शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा शासन के आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर तथा नियत दिवस व समय के अतिरिक्त किसी की दुकान खुली पाई जाती है तो दुकानदार पर कम से कम ₹10000 का अर्थदंड और 15 दिन के लिए दुकान सील की जाकर व्यवसाय पंजीयन निरस्त की की कार्यवाही की जावेगी। ठेला गाड़ी वालों पर ₹3000 का अर्थदंड किया जा कर सामान जब्ती की कार्यवाही की जावेगी। आदेश उल्लंघन किए जाने पर विभिन्न ने धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाया जावेगा।

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