नागदा में कोरोना संक्रमित युवक मिलने के बाद क्षेत्र को कर दिया गया सील
Ujjain @ उज्जैन जिले में मंगलवार को कोरोना के तीन नए मामले सामने आए। नागदा निवासी एक 22 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पाॅजिटिव आई थी। इसके बाद 42 वर्षीय महिला के भी संक्रमित होने का पता चला। हालांकि इस महिला की दो दिन पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद शाम को एक 11 साल के बच्चे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। बच्चा धार से अपनी मां के साथ उज्जैन के कोट मोहल्ला आया था। माता-पिता की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके साथ ही उज्जैन जिले में काेरोना पॉजिटिव की संख्या 13 हो गई है। इनमें से पांच की अब तक मौत हो चुकी है। नागदा में संक्रमित युवक के मिलने के बाद नई दिल्ली क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं, परिवार के 9 लोगों को आइसोलेट कर दिया है। इसके अलावा दूध-सब्जी सहित परिवार के सदस्य जिन लोगों से मिले उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है।
जानकारी अनुसार नागदा के नई दिल्ली निवासी 22 वर्षीय युवक पेशे से ड्राइवर है। 2 अप्रैल को वह इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र से एक ट्रक में सवार होकर नागदा पहुंचा था। दो दिन बाद 4 अप्रैल को उसे सांस लेने में तकलीफ हुई तो उसके पिता ने जबरन उसे जांच करवाने के लिए अस्पताल भेजा। रात 10 बजे वह सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसका प्राथमिक उपचार किया। उसे आराम नहीं लगने पर डॉक्टरों ने उज्जैन भेजा। उज्जैन में युवक के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट सोमवार देर रात आई। रिपोर्ट में युवक के पॉजिटिव आने पर प्रशासन ने तत्काल एक्शल लेते हुए पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। वहीं, परिवार के 9 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि संक्रमित युवक घर पहुंचने के बाद बाहर नहीं निकला, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य सब्जी दूध सहित अन्य जरूरी सामान के लिए बाहर निकले। प्रशासन ने दूध वाले को तो चिह्नित कर लिया है। वहीं, सब्जी के बारे में जानकारी निकाली जा रही है।
उज्जैन में इन्होंने तोड़ा दम
24 मार्च – उज्जैन की रहने वाली 65 वर्षीय राबिया बी की मौत।
27 मार्च – उज्जैन में 34 साल के बैटरी व्यवसायी संतोष वर्मा मौत। इनकी रिपोर्ट मौत के दो दिन बाद पॉजिटिव आई।
04 अप्रैल – उज्जैन के दानीगेट निवासी 55 साल की लक्ष्मी की माैत, दाे दिन बाद रिपाेर्ट पॉजिटिव आई।
04 अप्रैल – कोट मोहल्ला निवासी 42 वर्षीय नसीम बी की माैत, इनकी भी रिपोर्ट दो दिन बाद आई।
05 अप्रैल – रामप्रसाद भार्गव मार्ग बड़ी सब्जी मंडी क्षेत्र निवासी 65 वर्षीय सलमा बी की मौत। रिपोर्ट एक दिन बाद आई।
नागदा शहर के जवाहर मार्ग को कंटेंनमेंट एरिया घोषित किया
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत नागदा शहर के नईदिल्ली जवाहर मार्ग नागदा रहवासी क्षेत्र को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस क्षेत्र से व्यावहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेंनमेंट एरिया( कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा ।कलेक्टर ने साथ ही सर्विलेंस टीम गठित करते हुए एसडीएम श्री आरपी वर्मा को इंसीडेंट कमांडर नियुक्त किया है। उनके साथ एसडीओपी, नायब तहसीलदार व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लगाया गया है।
नागदा नगर सीमा में कर्फ्यू लगाया गया
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत धारा 144 के तहत आदेश जारी कर नागदा नगर सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू आदेश लागू होने के साथ ही नागदा नगर पालिका परिषद सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को उनको घरों से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जारी आदेश के तहत किराना, ग्रोसरी, ब्रेड, फल, सब्जी, दूध डेयरी और रसोई गैस एजेंसी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। इन वस्तुओं की घर पहुंच सेवा जारी रहेगी तथा प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक इनका संचालन हो सकेगा। शहर में दवाई की दुकानें 24 घंटे निरंतर खुली रहेगी। अतिआवश्यक होने पर एक व्यक्ति पैदल जा कर दवाई ला सकेगा। बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर एक बजे तक शटर बन्द रखते हुए अपने आंतरिक कार्य कर सकेंगे।
जरूरतमन्द, बेघर, बेसहारा लोगों को भोजन के पैकेट वितरण हेतु सामाजिक संस्थाएं दोपहर 12 से 2 बजे तक और शाम 5 से 7 तक भोजन का वितरण कर सकेंगे। समाचार वितरण करने वाले प्रातः 6 से 8 बजे तक समाचार पत्र वितरित कर सकेंगे। उक्त प्रतिबंध स्वास्थ्य विभाग के अमले जो बीमारी की रोकथाम में लगे हुए हैं, पुलिस बल के सदस्यों, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कर्तव्य पर उपस्थिति कर्मियों, विद्युत मंडल के कर्मचारियों, नगर पालिका परिषद के आवश्यक सेवा में लगे कर्मचारियों, एंबुलेंस सेवा 108, प्रेसकर्मियों एवं आवश्यक वस्तु रसोई गैस सिलेंडर की घर पहुंच सेवा में लगे कर्मचारियों पर व इनके लिए आवश्यक वाहनों के परिचालन पर लागू नहीं होंगे।
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